प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना “PM Kisan योजना” (PMKSNY) के तहत केन्द्र सरकार की ओर से 500 मासिक की दर से सालाना 6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। दिसम्बर 2018 में शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य 2 हेक्टेयर या 5 एकड़ से कम जोत वाले छोटे और सीमान्त किसानों की मदद करना है। योजना के तहत 2000 रुपये की आठवीं किस्त 9.5 करोड़ योग्य और रजिस्टर्ड किसानों को 14 मई को दी गयी।
बीते फरवरी में पता चला कि PM Kisan योजना का लाभ 33 लाख अयोग्य किसान भी उठा रहे थे। इसकी वजह से सरकार को करीब 2500 करोड़ रुपये का चूना लगा। इसकी भरपाई के लिए सरकार ने अयोग्य लाभार्थियों का पता लगाकर उन्हें मिली रक़म की वसूली की घोषणा की थी।
2,992 करोड़ रुपये की चपत
केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने 20 जुलाई को लोकसभा को जानकारी दी कि PM Kisan योजना (PMKSNY) के लाभार्थियों के ब्यौरों के सत्यापन के बाद पाया गया कि देश में कुल 42.16 लाख अपात्र किसानों ने भी इस योजना का फ़ायदा उठा लिया। इससे सरकार को 2,992 करोड़ रुपये की चपत लगी। उन्होंने बताया कि इन अयोग्य लाभार्थियों से सरकारी रकम की उगाही की कार्रवाई की जा रही है।
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कहाँ कितने अयोग्य लाभार्थी?
तोमर ने बताया कि PM Kisan योजना (PMKSNY) के लिए अपात्र किसानों की सबसे अधिक संख्या असम में थी। वहाँ 8.35 लाख अयोग्य किसानों ने इसका फ़ायदा पा लिया। इसके बाद तमिलनाडु में 7.22 लाख, पंजाब में 5.62 लाख, महाराष्ट्र में 4.45 लाख, उत्तर प्रदेश में 2.65 लाख और गुजरात में 2.36 लाख किसानों ने इस योजना का नाजायज़ फ़ायदा उठाया।
कहाँ, कितनी होगी वसूली?
कृषि मंत्री ने बताया कि असम से 554 करोड़ रुपये, पंजाब से 437 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र से 358 करोड़ रुपये, तमिलनाडु से 340 करोड़ रुपये, यूपी से 258 करोड़ रुपये और गुजरात से 220 करोड़ रुपये की वसूली की जानी है। उन्होंने संसद को भरोसा दिलाया कि अब सरकार ने कई उपाय किये है जिससे किसानों के फंड का बेज़ा इस्तेमाल नहीं किया जा सके। इसीलिए सरकार ने अपात्र किसानों को वसूली करने के लिए नोटिस भेजे हैं।
कौन योग्य और कौन अयोग्य?
PM Kisan योजना के लाभार्थी का खेत उसके नाम से ही होना चाहिए। बाप-दादा या किसी और के नाम से दर्ज़ ज़मीन पर खेती करने वाले किसान अयोग्य लाभार्थी माने जाएँगे। लाभार्थियों को अपने खेत की खतौनी, आधार कार्ड, मोबाइल नम्बर और बैंक अकाउंट नम्बर की जानकारियाँ देकर आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। यही जाकर किसान अपने स्टेटस की जाँच भी कर सकते हैं।
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सांसद, विधायक, मेयर, ज़िला पंचायत अध्यक्ष जैसे संवैधानिक पदों पर आसीन लोग, 10,000 रुपये से अधिक पेंशन पाने वाले, केन्द या राज्य सरकार के कर्मचारी, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर एकाउंटेंट, वकील, आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर और आयकर चुकाने वाले लोग भले ही वो किसान भी हों।
पीएम किसान हेल्पलाइन
PMKSNY से जुड़ी किसी भी सहायता, शिकायत या समस्या के लिए किसान हेल्पलाइन नम्बर 155261 या टोल फ्री नम्बर 18001155266 या लैंडलाइन नम्बर 011-23381092, 23382401, 0120-6025109 पर या [email protected] पर ईमेल से भी सम्पर्क किया जा सकता है।