पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (prime minister kisan mandhan yojna) की शुरुआत की थी। इसके तहत किसानों को सालाना 36 हजार रुपये पेंशन मिलती है। अब इस योजना का लाभ किसान मुफ्त में ले सकेगा।
जो किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना (prime minister kisan samman nidhi yojna) के तहत सालाना 6000 रुपये पा रहे हैं, वे अब मानधन योजना का हिस्सा बनने के लिए पीएम किसान स्कीम से प्राप्त राशि में से सीधे ही अंशदान करने का विकल्प चुन सकते हैं। इस तरह उन्हें सीधे अपनी जेब से एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा।
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किसे मिलेगा पेंशन लाभ
2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य जमीन वाले किसानों को पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। 18 से 40 की उम्र के बीच का कोई भी किसान मानधन योजना के तहत पंजीकरण करा सकता है। इसके लिए इसका न्यूनतम प्रीमियम 55 और अधिकतम 200 रुपये है। उम्र के साथ प्रीमियम राशि बढ़ती जाएगी।
इस योगदान पर 60 साल की उम्र के बाद किसानों को योजना के तहत 3 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। अगर कोई किसान बीच में स्कीम छोडऩा चाहता है तो उसका पैसा नहीं डूबेगा। स्कीम छोडऩे तक जो पैसे उसने जमा किए होंगे, उस पर बैंकों के सेविंग अकाउंट के बराबर का ब्याज मिलेगा।
सबसे खास बात यह है कि जो किसान पहले से ही पीएम-किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं तो उनसे पेंशन योजना के लिए कोई दस्तावेज नहीं लिया जाएगा। इस पेंशन कोष का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) कर रहा है।
अगर पॉलिसी होल्डर किसान की मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी को 50 फीसदी रकम (1500 रुपये प्रतिमाह) मिलती रहेगी।
रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी बातें
- योजना का लाभ लेने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर () पर रजिस्ट्रेशन होगा।
- आधार कार्ड देना सबके लिए जरूरी है।
- अगर आपको पीएम किसान स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा तो खसरा-खतौनी की नकल लगेगी।
- 2 फोटो और बैंक की पासबुक की जरूरत होगी।
- रजिस्ट्रेशन के दौरान किसान का पेंशन यूनिक नंबर और पेंशन कार्ड बनाया जाएगा।