केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 3 दिसंबर के बाद से पराली (Parali) का जलाया जाना दिल्ली में वायु प्रदूषण का मुद्दा नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वह कोर्ट को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और निकटवर्ती इलाकों में प्रदूषण से निपटने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के अब तक उठाए कदमों की जानकारी मुहैया कराए।
कोर्ट में सरकार का पक्ष अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने रखा। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले पर शीर्ष अदालत में दाखिल करने के लिए एक समग्र हलफनामा तैयार कर रही है। इस पर प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने भाटी को एक हलफनामा अदालत में रखने के लिए कहा। कोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए गुरुवार की डेट् दी है।
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