पुलिस सेवा में जाने के इच्छुक युवाओं के लिए खुशखबरी है। हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के उम्मीदवारों को पुलिस भर्ती में आयु सीमा में पांच साल की छूट देने का प्रावधान किया है।
उल्लेखनीय है कि वर्तमान में राज्य में पुलिस की नौकरी के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 25 वर्ष से कम है। इसके पहले EWS कैटेगरी के लिए दस प्रतिशत आरक्षण किया गया था परन्तु अब उसमें आयु का भी प्रावधान कर दिया गया है।
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EWS वर्ग के अभ्यर्थियों को पहले नहीं मिलती थी आयु सीमा में छूट
इस प्रावधान पर बोलते हुए राज्य के मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के कदमों पर चलते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए सरकारी नौकरियों में दस फीसदी के आरक्षण के प्रावधान लागू कर दिया है। इससे पहले राज्य में उनके लिए आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी जाती थी।
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प्राइवेट नौकरियों में भी स्थानीय लोगों को मिलेगा 75% आरक्षण
हरियाणा विधानसभा में इसके साथ ही एक और बिल भी पास हुआ है। इस बिल के पास होने के बाद राज्य के निजी तथा व्यावसायिक संस्थानों में राज्य के युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। बिल पारित होने के बाद स्थानीय युवाओं को नौकरी के अधिक अवसर मिल सकेंगे तथा उन्हें दूसरे राज्यों में नौकरी करने के लिए नहीं जाना होगा।