उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों को ‘ग्राम सचिवालय’ का नाम देने के बाद अब सभी 58,189 पंचायतों के लिए ‘सहायक-सह-लेखाकार-सह-डाटा एंट्री ऑपरेटर’ के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी गयी है। इस भर्ती का फ़ैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में 21 जुलाई को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया था। पंचायत सहायकों की नियुक्तियों में कोविड-19 की वजह से जान गँवाने वाले लोगों के उन वारिसों को भी प्राथमिकता दी जाएगी जो बाक़ी अहर्ताएँ या पात्रताएँ पूरी करते हों। ये नियुक्तियाँ सम्बन्धित ज़िलाधिकारी की ओर से ग्राम पंचायत के प्रधान या मुखिया की सिफ़ारिश पर की जाएगी।
अहर्ताएँ – अभ्यर्थियों का उसी पंचायत का निवासी होना अनिवार्य है, जहाँ के लिए वो आवेदन करेंगे। अभ्यर्थियों को पंचायत के किसी भी पदाधिकारी का नज़दीकी रिश्तेदार नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थियों का चयन उसी जाति या वर्ग के व्यक्ति से होगा, जिसके लिए पंचायत के प्रधान का पद आरक्षित है। यानी जहाँ प्रधान का पद अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग अथवा इनकी महिलाओं के लिए आरक्षित है, वहाँ का पंचायत सहायक भी उसी वर्ग से होगा।
शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा – आवेदक को मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवीं पास होना चाहिए और उसकी उम्र 1 जुलाई 2021 को 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को उम्र में 5 साल की छूट मिलेगी।
नियुक्ति की अवधि – पंचायत सहायक की भर्ती एक वर्ष के लिए संविदा पर होगी और उन्हें 6000 रुपये मासिक का मानदेय दिया जाएगा। लेकिन सन्तोषजनक कामकाज़ और पंचायत से पारित प्रस्ताव के आधार पर पंचायत सहायक का कार्यकाल अधिकतम दो साल तक बढ़ाया जा सकता है।
चयन प्रक्रिया –
- अभ्यर्थियों को निर्धारित फॉर्म भरकर 2 से 17 अगस्त के बीच ग्राम पंचायत कार्यालय या विकास खंड अधिकारी के कार्यालय या ज़िला पंचायत अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना होगा।
- 18 से 23 अगस्त के दरम्यान विकास खंड अधिकारी और ज़िला पंचायत अधिकारी की ओर से सम्बन्धित पंचायतों को अभ्यर्थियों का आवेदन भेजा जाएगा।
- 24 से 31 अगस्त के दौरान ग्राम पंचायतों की ओर आवेदकों के दसवीं और बारहवीं के अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनाकर अनुमोदन के लिए ज़िला पंचायत अधिकारी के कार्यालय भेजा जाएगा।
- 1 से 7 सितम्बर के बीच ज़िला पंचायत कार्यालय की एक कमेटी आवेदकों के दस्तावेज़ों और पात्रता की जाँच करेगी और चयनित पंचायत सहायक को नियुक्त करने की सिफ़ारिश ग्राम पंचायत को भेजेगी।
- 8 से 10 सितम्बर के दौरान ग्राम प्रधान की ओर से पंचायत सहायक की नियुक्ति का संविदा पत्र जारी किया जाएगा। नियुक्ति होने के दो महीने के भीतर प्रदेश का पंचायत राज निदेशालय ये सुनिश्चित करेगा कि चयनित पंचायत सहायकों का प्रशिक्षण पूरा हो जाए।
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