एक तरफ जहां कृषि विधेयकों को लेकर किसानों के बीच में विरोध बढ़ता ही जा रहा है वहीं दूसरी ओर ऐसी खबरें भी सामने आ रही है कि इन कानूनों की वजह से किसानों को फायदा हो रहा है। ऐसी ही एक खबरें मध्यप्रदेश के ग्वालियर से है जहां जिला प्रशासन ने किसानों के साथ धोखाधड़ी देने वाले व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई की है।
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रिपोर्ट्स के अनुसार ग्वालियर के भितरवार तहसील में एक व्यापारी ने किसानों की उपज खरीदी और भाग गया। भितरवार तहसील के ग्राम बाजना के कृषकगण देवेंद्र सिंह पुत्र रामसिंह रावत एवं अन्य 23 किसानों से ग्राम बाजना निवासी बलराम उर्फ बल्लू द्वारा नवंबर में धान एवं अन्य फसल खरीदी गई तथा 1730 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान का भुगतान 15 दिन में करने का आश्वासन दिया।
किसानों का भुगतान समय पर न करने के साथ ही वह गांव से अपने मकान में ताला लगाकर धोखाधड़ी करते हुए भाग गया।
इस पूरी घटना की जानकारी कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह को मिली तो उन्होंने तत्काल व्यापारी के विरुद्ध बेलगढ़ा थाने में एफआईआर दर्ज कराई तथा पुलिस के माध्यम से व्यापारी को पकड़ने के निर्देश दिए। कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम भितरवार अश्विनी रावत ने व्यापारी की जमीन एवं मकान को नीलाम करने की कार्रवाई भी तत्परता से शुरू की।
इसके बाद मामला सुलह बोर्ड में गया, जहां बताया गया कि चूंकि आरोपी फरार है, सुलह नहीं की जा सकती। लिहाजा, आरोपी की संपत्ति को कुर्क कर नीलाम किया जाए। बोर्ड द्वारा जानकारी ली गई कि आरोपी के पास ग्राम बाजना में 20 गुणा 50 वर्गफुट में मकान तथा शामिल खाते में भूमि है। पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर संपत्ति कुर्क कर वारंट जारी किया गया।
इसके बाद शनिवार को तहसील मुख्यालय पर नीलामी की कार्रवाई की गई, जिसमें मकान एक लाख 45 हजार रुपये में तथा भूमि दो लाख 75 हजार रुपये में नीलाम हुई। इस घटना के बाद आरोपी फरार हो गया जिसे गिरफ्तार करने के पुलिस सर्च कर रही है।