ड्रिप इरिगेशन के लिए मध्य प्रदेश में नयी मुहिम, 65 से 55% सब्सिडी का किसान उठाएँ फ़ायदा

लघु सिंचाई (माइक्रोइरिगेशन) को आधुनिक बनाने के उद्देश्य वाली केन्द्र सरकार की योजना PMKSY का नारा है Per drop more crop. इसके ज़रिये किसानों को सिंचाई के लिए ड्रिप, मिनी माइक्रो स्प्रिंक्लर, और पोर्टेबल स्प्रिंकलर जैसे कृषि यंत्रों की खरीदारी पर 55 से 65 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है। लघु सिंचाई की इन तकनीकों की बदौलत खेती में सिंचाई की लागत घटती है, पानी का किफ़ायत से और सही इस्तेमाल होता है, जल संकट की मार घटती है और भूजल का समुचित संरक्षण और दोहन होता है। लिहाज़ा, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इस सहूलियत का फ़ायदा उठाने के लिए आगे आना चाहिए।

ड्रिप इरिगेशन के लिए मध्य प्रदेश में नयी मुहिम, 65 से 55% सब्सिडी का किसान उठाएँ फ़ायदा - Kisan Of India

मध्य प्रदेश सरकार के उद्यानिकी और खाद्य विभाग ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचाने के लिए नयी मुहिम तैयार की है। इसके लिए राज्य के सभी 51 ज़िलों का लक्ष्य तय किया गया है। योजना का लाभ उठाने के इच्छुक किसानों से 17 जुलाई से आवेदन जमा करवाया जा रहा है। ज़िलों को ताक़ीद की गयी है कि वो अपने तय लक्ष्य से 10 फ़ीसदी ज़्यादा आवेदन भी स्वीकार कर सकते हैं।

किन यंत्रों पर मिलेगा अनुदान?

लघु सिंचाई (माइक्रोइरिगेशन) को आधुनिक बनाने के उद्देश्य वाली केन्द्र सरकार की योजना PMKSY का नारा है Per drop more crop. इसके ज़रिये किसानों को सिंचाई के लिए ड्रिप, मिनी माइक्रो स्प्रिंक्लर, और पोर्टेबल स्प्रिंकलर जैसे कृषि यंत्रों की खरीदारी पर 55 से 65 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है। लघु सिंचाई की इन तकनीकों की बदौलत खेती में सिंचाई की लागत घटती है, पानी का किफ़ायत से और सही इस्तेमाल होता है, जल संकट की मार घटती है और भूजल का समुचित संरक्षण और दोहन होता है। लिहाज़ा, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इस सहूलियत का फ़ायदा उठाने के लिए आगे आना चाहिए।

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सब्सिडी के लिए किसानों की तीन श्रेणी

PMKSY के तहत अनुदान देने के लिए किसानों को तीन वर्गों में बाँटा गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लघु और सीमान्त किसानों को 65 फ़ीसदी सब्सिडी मिलेगी तो सामान्य वर्ग के लघु और सीमान्त किसानों को 60 फ़ीसदी रियायत मिलेगी। वहीं बड़ी जोत के मालिक सभी वर्गों से आने वाले बड़े किसानों के लिए अनुदान की सीमा 55 फ़ीसदी रखी गयी है। लघु और सीमान्त किसान वो हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर या 5 एकड़ ज़मीन है।

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कहाँ करें आवेदन?

PMKSY के सिलसिले में मध्य प्रदेश उद्यानिकी और खाद्य विभाग ने इच्छुक किसानों से अपने ब्लॉक के अधिकारियों से सम्पर्क करने को कहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदकों किसान मध्य प्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ का इस्तेमाल कर सकते हैं।

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