बिहार के पशुपालकों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में पशुपालन को बढावा देने के लिए एकीकृत बकरी और भेड़ विकास योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत पशुपालकों को बकरी पालन पर आर्थिक मदद दी जा रही है। समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना के तहत निजी क्षेत्रों में गोट फार्म की स्थापना पर अनुदान दिया जा रहा है। यह गोट फार्म 20 बकरी और एक बकरा या फिर 40 बकरी और 2 बकरा की क्षमता का होना चाहिए।
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बिहार सरकार पशु मत्स्य संसाधन विभाग पशुपालन निदेशालय की तरफ से समेकित बकरी एवं वीर विकास योजना के तहत निजी क्षेत्रों में 20 बकरी 2 बकरा क्षमता या फिर 40 बकरी और 2 बकरा की क्षमता बकरी फार्म की स्थापना पर अनुदान की योजना के लिए अनुदान की तारीख को 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अनुदान के लिए आवेदक 30 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। गोट फार्म के लिए सामान्य जाति के लाभार्थियों को 50 फीसदी एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाजति के लाभार्थियों को 60 फीसदी का अनुदान दिया जाता है।
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कब और कैसे मिलेगा अनुदान
सामान्य जाति के लाभार्थी यदि 20 बकरी और एक बकरे का गोट फार्म खोलते हैं तो इसके लिए 1800 वर्गफीट भूमि जरूरी है। इस पर लाभार्थी की लागत 60 हजार, 20 हजार बैंक से ऋण मिलेगा। 40 बकरी और 2 बकरे पर 1 लाख 20 हजार स्वलागत और 40 हजार बैंक से ऋण मिलेगा।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी यदि 20 बकरी और एक बकरे का गाॅट फार्म खोलते हैं तो इसके लिए 1800 वर्गफीट भूमि जरूरी है। इस पर लाभार्थी की लागत 48 हजार, 20 हजार बैंक से ऋण मिलेगा। 40 बकरी और 2 बकरे पर 96 हजार स्वलागत और 40 हजार बैंक से ऋण मिलेगा।
यह योजना प्रदेश के सभी 38 जिलों में लागू है। इस योजना का लाभ लेने के लिए https://state.bihar.gov.in/ahd/CitizenHome.html अथवा http://goat1920.ahdbihar.in/login.aspx पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
यह डॉक्यूमेंट जरूरी
- आवेदक का फोटोग्राफ
- पहचान पत्र की छाया प्रति
- आवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण-पत्र (अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए)
- आधार कार्ड की छाया प्रति
- बैंक खाता की छाया प्रति
- पैन कार्ड
- भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र
- भूमि के नजरी नक्शा की प्रति
- स्व लागत से बकरी फार्म स्थापना के लिए राशि की उपलब्धता संबंधित साक्ष्य
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- आय प्रमाण-पत्र