यह खबर बिहार के मधेपुरा के लोगों के लिए काफी लाभदायक साबित हो सकती है, इसलिए इसे जरूर पढ़ें। ऐसे लोग जो मधेपुरा में खाद और बीज की दुकान खोलना चाहते हैं, उन्हें कृषि विभाग का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा।
अब आपको खाद बीज की दुकान खोलने के लिए सबसे पहले कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करके लाइसेंस प्राप्त करना होगा।
लाइसेंस प्राप्त करने के लिए योग्यता
- कृषि विभाग की गाइडलाइंस के अनुसार अभ्यर्थी के पास कैमेस्ट्री विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।
- बीएससी एग्रीकल्चर से स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी लाइसेंस दिया जा सकता है।
जानें लाइसेंस दिए जाने की पूरी प्रक्रिया
- खाद बीज की दुकान खोलने के लिए ऑनलाइन लाइसेंस देने की नई व्यवस्था को 15 सितंबर से लागू कर दिया गया है।
- ऑनलाइन आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को चालान जमा करने के लिए कृषि विभाग के दफ्तर जाना होगा।
- विभाग के द्वारा अभ्यर्थियों के सारे कागजात की जांच की जाएगी और दुकान के लिए प्रस्तावित जगह का निरीक्षण किया जाएगा।
- अगर नई गाइडलाइन और सारे नियम कानूनों के मुताबिक सब कुछ सही पाया गया, तो ऑनलाइन आवेदन को स्वीकार कर लिया जाएगा और अभ्यर्थियों को खाद और बीज की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस दे दिया जाएगा।