केंद्र सरकार ने दो साल पहले जिन पांच कीटनाशकों की खरीद-बिक्री पर रोक लगाई थी, उस फैसले को मध्य प्रदेश में लागू करवाने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रतिबंधित किए गए कीटनाशक इस प्रकार हैं- एलाक्लोर, डाईक्लोरोवास, फोरेट , फास्फामिडान और ट्राइजोफास।
ये भी देखें : कम लागत में शुरू करें गोबर से टाइल्स बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है फायदे का सौदा
ये भी देखें : सर्दियों के मौसम में करें छुहारों का सेवन, इन बीमारियों से मिलेगा छुटकारा
ये भी देखें : हाइब्रिड धान से महिला किसानों ने पाई समृद्धि, आप भी जानिए डिटेल्स
मध्य प्रदेश के कृषि आदान विक्रेता संघ के सचिव ने सभी आदान विक्रेताओं से कहा है कि केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2018 से पांच कीटनाशकों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया था उनके विक्रय की अवधि 31 दिसंबर 2020 को खत्म हो रही है। 31 दिसंबर के बाद इन उत्पादों की खरीदी-बिक्री गैर कानूनी मानी जाएगी। अतः 1 जनवरी 2021 के पहले कृषि आदान विक्रेताओं से अनुरोध है कि इन पांच उत्पादों को अपने स्टॉक रजिस्टर से हटा लें और भौतिक रूप से बचे हुए स्टॉक को नष्ट कर दें।