राजस्थान के किसानों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है। राजस्थान सरकार ने विधानसभा सत्र में नया बिल पारित किया है। इस बिल के तहत यदि किसी किसान के पास 5 एकड़ अथवा इससे कम जमीन है और वह किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान का कर्जा नहीं चुका पाता है तो बैंक उसकी जमीन नीलाम नहीं कर सकेंगे।
कांग्रेस ने कहा, गरीब किसानों की भूमि बचाने के लिए किया पारित
राजस्थान विधानसभा में पारित किए गए सिविल प्रक्रिया संहिता राजस्थान संशोधन विधेयक (Code of Civil Procedure Rajasthan Amendment Bill) को लेकर विधि मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि यह विधेयक किसानों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। उन्होंने बताया कि इससे गरीब किसानों की जमीन छिनने से बच सकेगी और उसकी आजीविका का प्रबंध बना रहेगा।
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भाजपा ने जताई आपत्ति
राज्य की कांग्रेसनीत सरकार द्वारा पारित किए गए इस बिल पर भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि इस विधेयक के पारित होने से बैंक गरीब किसानों को कर्जा ही नहीं देंगे। पार्टी ने कहा कि जब बैंक के पास पैसे के वापिस लौटने की ही गारंटी नहीं होगी तो वह क्यों किसानों को मॉर्गेज लोन देगा। ऐसे में उन किसानों के लिए अत्यन्त दयनीय स्थिति हो जाएगी और वे निराश्रित हो जाएंगे।
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